शिमला: हिमाचल प्रदेश में कल (27 अगस्त), विधानसभा के मानसून सत्र में एक विधेयक पास किया गया। जिसमें लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से 3 साल और बढ़ाकर 21 साल कर दी गई है। यानी की हिमाचल प्रदेश में लड़कियों की शादी की उम्र कानूनी तौर पर अब से 21 साल होगी। यह विधेयक विधानसभा में तो पारित हो गया है। लेकिन अभी तक राज्यपाल की स्वीकृति नहीं मिली है, जैसे ही राज्यपाल की स्वीकृति मिल जाएगी यह विधेयक पूरे हिमाचल प्रदेश का कानून बन जाएगा।
अभी तक यह कानून सिर्फ शिमला स्थित हिमाचल प्रदेश में लागू हुआ है। दूसरे राज्यों की विधानसभा में अभी तक ऐसा कोई भी बिल पेश नहीं किया गया है। लेकिन पहल हो चुकी है जल्द ही यह नियम पूरे भारत में लागू होगा।
यह बिल क्यों लाया गया?
बाल विवाह प्रतिषेध (हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक-2024) विधेयक हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य एवं महिला अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल द्वारा लाया गया। उन्होंने बिल विधानसभा में पेश करते हुए बताया कि यह बिल्ली इसलिए पेश किया गया है क्योंकि कुछ लोग लड़कियों की छोटी उम्र में ही शादी कर देते हैं जिसे बच्चियां न तो पढ़-लिख पाती है और न ही भविष्य में आगे बढ़ने के लिए सक्षम हो पाती है। छोटी उम्र में ही शादी कर देने की वजह से लड़कियां मां बनने की सही उम्र से पहले ही मां बन जाती है। जिससे उनके स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है।
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विधानसभा में सभी राजनीतिक पार्टियों ने इस बिल का समर्थन किया है। जिसकी वजह से यह बिल विधानसभा में पारित हो पाया है। यह विधेयक अभी तक कानून नहीं बना है क्योंकि अभी तक राज्यपाल की स्वीकृति नहीं मिली है। जैसे ही स्वीकृति मिल जाएगी यह बिल कानून बन जाएगा।