Bahraich Violence: बहराइच सांप्रदायिक हिंसा मामले में यूपी पुलिस ने गुरुवार को पांच आरोपियों को पकड़ लिया है। जिनमें से दो आरोपियों को गोली लगी है क्योंकि दोनों आरोपियों ने पुलिस से बचने के लिए पहले पुलिस पर फायरिंग की। जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। जिसमें दोनों आरोपी घायल हो गए हैं उनको नानपारा सीएचसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस अधीक्षक अमिताभ यश ने बताया कि दोनों आरोपी नेपाल भागने की फिराक में थे। लेकिन दोनों आरोपियों को नानपारा कोतवाली के बाईपास पर मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपी पैर में गोली लगने से घायल है। आरोपियों को नानपारा कोतवाली अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों आरोपियों के नाम सरफराज और फहीम है।
दरअसल 13 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के बहराइच की सांप्रदायिक हिंसा में रामगोपाल मिश्रा नाम के युवक की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। जिसमें विशेष समुदाय के 11 लोगों पर हत्या के आरोप में पुलिस ने मामला दर्ज किया था। आरोपियों की पहचान अब्दुल हमीद और उसके दोनों बेटे सरफराज और फहीम, साहिर, ननकऊ, मारूफ और 6 अज्ञात आरोपीयों पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है। जिनमें से पांच आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 6 आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।
आरोपियों के घर पर चलेगा बुलडोजर
बहराइच सांप्रदायिक हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के घर पर लोकनिर्माण विभाग द्वारा अतिक्रमण चलाने को लेकर नोटिस चस्पा किया गया है। अब्दुल हमीद के घर के साथ-साथ उन 30 लोगों के घरों पर भी अतिक्रमण हटाने को लेकर नोटिस जारी किया गया है जोकि 13 अक्टूबर की हिंसा में शामिल थे। इन सभी लोगों को तीन दिन के अंदर नोटिस का जवाब देने या अतिक्रमण हटाने की मोहलत दी गई है। लोकनिर्माण विभाग ने नोटिस में कहा है कि आपको सूचित किया जाता है कि कुंडासर महर्षि नानपारा मार्ग प्रमुख जिला मार्ग की श्रेणी का मार्ग है। प्रमुख जिला मार्ग पर और एरिया में मार्ग के मध्य बिंदु से 60 फुट की दूरी के अंदर बिना विभागीय अनुमति के घर या दुकान का निर्माण करना अवैध निर्माण की श्रेणी में आता है। अतः आपको सूचित किया जाता है कि यदि यह निर्माण आपने सरकार की अनुमति से किया है तो उसकी मूल प्रति तत्काल उपलब्ध करायें। अन्यथा अवैध निर्माण तीन दिन के अंदर स्वयं हटा ले। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो पुलिस एवं प्रशासन के सहयोग से अवैध निर्माण को हटाने की कार्यवाही की जायेगी और कार्यवाही में जितना भी खर्च आएगा, वह आपसे ही राजस्व के माध्यम से वसूला जाएगा।
Bulldozer is on its way in Bahraich. People living on the main road, mostly Muslims living there, have to show their papers to the administration. A deadline of three days has been given to the dwellers.#Bahraich pic.twitter.com/HxvlBhrn5H
— Vijay pandey (@pandeyvijayy) October 19, 2024
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शुक्रवार को 26 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार
शुक्रवार को बहराइच हिंसा में शामिल 26 आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। कुल मिलाकर अभी तक 31 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इन सभी लोगों पर आरोप है कि 13 अक्टूबर को बहराइच में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के जुलूस पर पहले पत्थरबाजी की और फिर गोलीबारी की, जिसमें रामगोपाल नाम के व्यक्ति की मौत हो गई थी। बहराइच हिंसा में शामिल 26 आरोपियों के नाम इस प्रकार है। 1. अलताफ पुत्र असलम, 2. अनवर हुसैन पुत्र अंसार अहमद, 3. तालिब पुत्र जहिद, 4. नफीस पुत्र रमजान, 5. नौसाद पुत्र आमीन, 6. सलाम बाबू पुत्र मुनऊ, 7. गुलाम यश पुत्र दानिश, 8. अनवार अशरत पुत्र मो० तुफैल, 9. मो० एहशान पुत्र मो० अली, 10. मो० अली पुत्र मो० शफी, 11. दोस्त मोहम्मद पुत्र नजीर अहमद, 12. मो0 जाहिद पुत्र अब्दुल शाहिद, 13. शुद आलम पुत्र गुलाम सैय्यद, 14. मो0 इमरान पुत्र मो० नसीम, 15. जिशान अदिल पुत्र मो० नसीम, 16. रिजवान पुत्र तलीफ, 17. फुलकान पुत्र लतीफ, 18. इमरान पुत्र लतीफ, 19. समसुद्दीन पुत्र अयुब, 20. इमरान पुत्र अनवर, 21. मेराज पुत्र भग्गन, 22. आमीर पुत्र पीर आमीर, 23. शाहजादे पुत्र गुलाम, 24. मो0 मौसीन पुत्र मो० नसीम, 25. शहजादे पुत्र मो० शमीम और 26. सलमान पुत्र मो० शमीम का नाम शामिल है।
मुस्लिम पक्ष ने दर्ज कराया मामला
बहराइच हिंसा में शामिल सभी आरोपियों को पुलिस धरपकड़ में लगी हुई है। वहीं दोनों पक्षों की तरफ से मामले दर्ज कराएं गए हैं। मुस्लिम पक्ष ने भी घरों को जलाने, घरों में तोड़फोड़ और मारपीट को लेकर मामले दर्ज कराए हैं। फिलहाल जिन मुस्लिम परिवारों के घरों को जलाया गया है, उन सभी मुस्लिम परिवारों को सरकार ने कहीं ओर सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया है। पुलिस ने अब तक दोनों पक्षों के 87 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सभी पर मुकदमे चलाए जा रहे हैं। पुलिस बहराइच सांप्रदायिक हिंसा की बारीकी से जांच कर रही है। किसी भी आरोपी को छोड़ा नहीं जाएगा।
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