कोलकाता में 8-9 अगस्त की रात को आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ रेप के बाद हत्या करने के मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया है। यह फैसला खुद हाई कोर्ट ने लिया है। पुलिस को जांच पूरी करने के लिए रविवार तक का समय दिया गया था। लेकिन पुलिस अपना काम समय पर नहीं कर पाई। इसलिए हाई कोर्ट ने इस मामले से जुड़े सीसीटीवी फुटेज और बयानो के दस्तावेजों को बुधवार तक सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया हैं। मुख्य न्यायाधीश टी एस शिवगमन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने आगे कहा कि यह निराशाजनक है कि 5 दिन बीत जाने के बाद भी जांच में कोई खास प्रगति नहीं देखी गई है। इस पर बात करते हुए
राज्य सरकार के वकील ने कहा की इस मामले से जुड़े 25 से अधिक लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं और एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है। उन्होंने यह भी कहा की जांच उचित तरीके से हो रही है। हाई कोर्ट ने अपनी बातें जारी रखते हुए कहा कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष ने अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभाई। इसलिए उनको लंबी छुट्टी पर जाने के आदेश दिया जाता हैं। और साथ ही प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों से हाई कोर्ट आग्रह करती है कि उनको वापस अपने काम पर जाना चाहिए। अस्पतालों में उनकी जरूरत है और मरीजों का इलाज करना हर एक डॉक्टर का फर्ज बनता है।
आज प्रदर्शनकारी डॉक्टर हिंसक प्रदर्शन करते हुए आरजी कर मेडिकल कॉलेज में बैरिकेड तोड़ते हुए अस्पताल के अंदर घुस गए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि घटनास्थल पर मौजूद सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई है। प्रदर्शनकारियों ने कहा की यह हड़ताल जारी रहेगी। हाई कोर्ट ने उनको आश्वासन दिया है कि उनकी निगरानी में ही इस मामले की जांच होगी। लेकिन प्रदर्शनकारी इस बात से संतुष्ट नहीं है इसलिए उन्होंने कहा कि वह तब तक हड़ताल पर रहेंगे जब तक कि उन्हें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिल जाता।
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